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दहेज लोभी पति समेत पांच हत्यारों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास व जुर्माना

 


राजीव चतुर्वेदी/ त्रिभुवन यादव

पूर्वांचल राज्य ब्यूरो 

विधि संवाददाता बलिया। लगभग ढाई साल पूर्व दहेज के लिए ससुराल वाले विवाहिता को मिट्टी का तेल छिड़ककर हत्या कर दिए थे जिसमें परीक्षण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त पति समेत पांच को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास एवं पांच पांच हजार रूपये जुर्माने से दंडित की है। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त छः माह की सजा भुगतनी पड़ेगी।

उल्लेखनीय हैं कि बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के सोनपुर कला गांव निवासी अभियुक्त गण गणेश कुमार गुप्ता पुत्र विजय शंकर गुप्ता, मंदोदरी पत्नी विजय शंकर, चंपादेवी पत्नी मोहित गुप्ता, सिघौली(पकड़ी) अमरनाथ पुत्र भगवान शाह, रेखा पत्नी अमरनाथ निवासी गण नरही थाना फेफना को न्यायालय ने दहेज हत्या के गंभीर अपराध में दोषी पाकर उम्र कैद की सजा से दंडित की है। अभियोजन के मुताबिक संक्षेप में घटना यह है कि बक्सर जनपद (बिहार) के डेसर बुजुर्ग गांव निवासी वादी लालजी कानू मुकदमा अपनी बेटी सीता की शादी हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार धूमधाम से दान दहेज सहित 30नवंबर 2020को गणेश कुमार गुप्ता सोनपुर कला के साथ संपन्न कराई थी विदाई के कुछ ही दिनों के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे मांग पूरी नहीं होने पर 24दिसंबर 2022 को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिए। जिसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मुकदमा दर्ज होने के उपरांत समस्त औपचारिकताएं पूरी कर विवेचक द्वारा न्यायालय को चार्जशीट 01जुलाई 2023 को भेज दिया। न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए 6जुलाई 2023 को पत्रावली ऊपरी न्यायालय को सुपुर्द कर दी। इस मामले में अभियोजन पक्ष से सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने समस्त गवाहों को परीक्षित कराए और बहस के दौरान बचाव पक्ष ने अपना तर्क कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।

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