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नो-एन्ट्री के सम्बन्ध में सिर्फ आंशिक संशोधन

पूर्वांचल राज्य ब्यूरो

 महराजगंज/घुघली पल्टू मिश्रा


महराजगंज नगर पालिका परिषद जनपद महाराज में नो एंट्री के संबंध में पूर्व निर्गत समस्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नगर कस्बा, बाजार क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों पर सुचारू सुगम यातायात व्यवस्था बनाये रखने के निमित पुलिस अधिनियम 1861 की धारा-31 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं सोमेन्द्र मीणा पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज नगर पलिका परिषद् जनपद महराजगंज में भारी/मध्यम माल वाहक, वाहनों एवं भारी यात्री वाहनों के आवागमन के लिए निम्नानुसार आदेश पारित करता किया।नगर पलिका परिषद् महराजगंज मे बड़े वाहनों का प्रवेश प्रातः 10.00 बजे से 19.00 बजे तक (वर्जित) नो एन्ट्री प्रभावी रहेगा।

सिसवा घुघुली के तरफ से आने वाले सभी भारी कामर्शियल वाहन जिनको फरेन्दा के तरफ जाना हो वह वाहन नो-एण्ट्री के समय शिकारपुर परतावल पनियरा, कैम्पियरगंज होकर फरेन्दा जायेगे।  निचलौल के तरफ से आने वाले सभी भारी वाहन कामर्शियल वाहन जिनको फरेन्दा, गोरखपुर रोड़ की ओर जाना हो यह वाहन नो-एण्ट्री के समय सिंदुरिया से शिकारपुर परतावल होकर जायेगें।

चौक रोड़ से आने वाले सभी भारी वाहन कामर्शियल वाहन जिनको फरेन्दा, गोरखपुर रोड़ की ओर जाना हो वह वाहन नो-एण्ट्री के समय झंझनपुर से सिंदुरिया शिकारपुर, परतावल होकर जायेगे।

फरेन्दा की ओर से आने वाले सभी भारी वाहन कामर्शियल वाहन जिनको निचलौल, चैक, सिंदुरिया, शिकारपुर जाना हो वह वाहन नो-एण्ट्री के समय कैम्पियरगंज, पनियरा, परतावल, शिकारपुर, सिंदुरिया होकर जायेगें।

 गोरखपुर, परतावल बाजार के तरफ आने वाले सभी भारी वाहन/कामर्शियल वाहन नो-एण्ट्री के

समय शिकारपुर से ही डायवर्जन / रोका जायेगा।

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