मारपीट में घायल व्यक्ति का इलाज के दौरान हुई मौत के प्रभावी पैरवी में चार अभियुक्तों को 7वर्ष का कठोर कारावास व 27000 का अर्थ दंड
पूर्वांचल राज्य ब्यूरो महराजगंज
घुघली पल्टू उ
महराजगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप, रास्ते के विवाद में मारपीट करना व मारपीट में घायल व्यक्ति का इलाज के दौरान - मृत्यु हो जाने के अपराध में कुल 04 अभियुक्तो को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 27000/- रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 0.3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महराजगंज, सोमेन्द्र मीना के निर्देशन में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में महराजगंज पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप थाना घुघली पर पंजीकृत मु0अ0सं0. 687/2005 धारा 323,504,506,304,325,34 भादवि बनाम- अभियुक्त टेल्हु पुत्र भग्गन, श्रीराम पुत्र भग्गन, हरेन्द्र पुत्र टेल्हु,नरेन्द्र पुत्र टेल्हु निश्गण करौटा उर्फ नेबुईया थाना घुघली जनपद महराजगंज के मामले में प्रभावी विचारण के उपरान्त दिनांक 23.10.2024 को मा. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01 जनपद महराजगंज द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा उपरोक्त. में दोषसिद्ध करते हुए चारो अभियुक्तो को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व 27000-27000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
0 Comments