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दिलीप हत्याकांड के दो अभियुक्तों को जिला जज ने सुनाई उम्र कैद की सजा

 


दिलीप हत्याकांड के दो अभियुक्तों को जिला जज ने सुनाई उम्र कैद की सजा जिला जज अमित पाल सिंह ने 4साल 1माह 29दिन में सुनाई फैसला

पूर्वांचल राज्य ब्यूरो 

विधि संवाददाता बलिया। लगभग चार साल पूर्व रेवती थाने क्षेत्र के गोपालनगर गांव के दिलीप यादव को बादमाशो ने उठाया और उसकी नृशंस हत्या करके बैरिया थाने क्षेत्र के सोनबरसा नाले के पास  उसकी लाश फेंक दिए थे जिसकी शिनाख्त मृतक के पिता द्वारा की गई थी वही मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह के कोर्ट में परीक्षण समाप्त होने के उपरांत न्यायालय ने दो अभियुक्तों पर दोष सिद्ध करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित की है और 30हजार रूपये जुर्माना भी लगाई है। उल्लेखनीय हैं कि बैरिया थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 266/20 में रेवती थाने क्षेत्र के गोपालनगर गांव निवासी अभियुक्त जयप्रकाश यादव पुत्र सूरज व बैरिया थाने क्षेत्र के योगेंद्रगिरी के मठिया गांव निवासी अभियुक्त प्रेमप्रकाश सिंह उर्फ राजा पुत्र सुरेंद्र सिंह को न्यायालय ने अभियोजन से संजीव कुमार सिंह व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत हत्या के जुर्म में भादवि की धारा 302व 201 के तहत दोषी पाकर उम्र कैद से दंडित की है। अभियोजन के अनुसार रेवती थाना क्षेत्र के गोपालनगर गांव निवासी रामप्रवेश यादव ने थाने में अपने लड़के दिलीप को गायब होने पर 1अगस्त2020 को गुमशुदगी की तहरीर दर्ज कराई थी लेकिन 4अगस्त2020 को दिलीप की लाश बैरिया थाने क्षेत्र के सोनबरसा गांव के नाले के पास मिली, जिसकी सूचना बैरिया पुलिस द्वारा वादी मुकदमा रामप्रवेश की दी। सूचना के उपरांत रामप्रवेश आए और अपने लड़के दिलीप की पहचान किए। बैरिया थानाध्यक्ष को विवेचना जांच सौंपी गई। जांच पूरी हुई और बैरिया पुलिस ने अदालत को जांच पूरी कर चार्जशीट प्रेषित किया। और अंत मे न्यायालय ने समस्त साक्ष्यो का अवलोकन करते हुए फैसला सुनाई है।

बयान वादी फैसला आने के उपरांत वादी मुकदमा ने जागरण से कहा कि मुझे अदालत पर पूरा विश्वास था कि मुझे न्याय मिलेगा, ऊपर वाले के घर में देर जरूर होता है अंधेर नही होता।

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