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गंभीर चोट पहुंचाने के दो अभियुक्तों को पांच साल के कठोर कैद के साथ जुर्माना

पूर्वांचल राज्य ब्यूरो 

विधि संवाददाता बलिया। लगभग नौ वर्षो पूर्व मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज प्रथम नरेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 25-25 हजार रूपये के जुर्माने से भी दंडित की है। उल्लेखनीय हैं कि रेवती थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 428/15 में उसी थाने क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव निवासी अभियुक्त गण श्रीप्रकाश उर्फ पिंटू पुत्र संत बिलास तिवारी व किशोरी रमन तिवारी उर्फ गुडली पुत्र अंबिका तिवारी को न्यायालय ने गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में उक्त सजा सुनाई है।

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