पूर्वांचल राज्य ब्यूरो
विधि संवाददाता बलिया। लगभग 14 साल पुराने कातिलाना हमला एवं गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 3 हरिश्चंद्र की अदालत ने दुबहाड ओस गांव निवासी अभियुक्त सनोज को दोषी ठहराते हुए 6 साल के कठोर कैद की सजा से दंडित की है। और साथ ही 8 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाई है।
अदालती सूत्रों के मुताबिक वादी मुकदमा ने घटना के बाबत थाने में तहरीर दर्ज कराई थी कि 29 जुलाई 2010 को रात्रि 11:00 बजे अपने घर पर सोया था कि अभियुक्त दरवाजे पर चढ़कर लाठी डंडे से लैस होकर आया और अचानक प्रहार कर दिया वह मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया इस मामले में परीक्षण के दौरान अभियोजन व बचाव पक्षों की दलीलें सुनकर अदालत ने उक्त फैसला सुनाई है।
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