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पाक्सो के अभियुक्त को दस साल की सुनाई कठोर कैद

विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त पर लगाई अट्ठारह हजार जुर्माना

पूर्वांचल राज्य ब्यूरो 

विधि संवाददाता बलिया। लगभग आठ साल पुराने पाक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने आरोपी पर दोष सिद्ध करार करते हुए दस साल के कठोर कैद के साथ ही विभिन्न धाराओं में अट्ठारह हजार रूपये के जुर्माना भी लगाई है।

अदालती सूत्रों के अनुसार कोतवाली थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 130/16 में कोतवाली थाना क्षेत्र के मिश्र नेउरी गांव निवासी अभियुक्त पिंटू राय को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित की है। अभियोजन के अनुसार यह घटना कोतवाली  थाना क्षेत्र अंतर्गत लगभग 8वर्ष पूर्व घटित हुआ था। एक गांव की किशोरी को आरोपी ने बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया था और उसके साथ उसके मर्जी के विपरीत गलत काम किया था।

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