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थानाध्यक्ष सोनौली की अध्यक्षता में नए कानून को लेकर सोनौली कोतवाली में हुई बैठक


पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, महाराजगंज (जिला संवाददाता संजय अग्रवाल)

सोनौली। जनपद महाराजगंज के थाना क्षेत्र सोनौली में नये भारत के नये कानून के संबंध में शुक्रवार के तीसरे पहर सोनौली कोतवाली में थानाध्यक्ष सोनौली अंकित सिंह की अध्यक्षता में गणमान्य नागरिको के साथ एक आवश्यक बैठक कर नये कानून की जानकारी दी गई। नए कानून पर चर्चा करते हुए थानाध्यक्ष अंकित सिंह ने कहा कि नए भारत के नए कानून एक जुलाई से लागू हो जाएगा। इस कानून के लागू होने से कानून् कि प्रक्रिया तेज हो जाएगी। अपराध की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर विचार किए बिना अब जीरो एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने यह भी बताया कि गैंगरेप के मामलो में अब कम से कम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है। महिलाओं के प्रति अपराध पर अब किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। झूठे वादे या पहचान छुपा कर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में शामिल है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के प्रावधान है, उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजो के जमाने से चले आ रहे कानून का नए भारत में अंत हो गया है। राजद्रोह कानून को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। मुख्य तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस 2, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए) के साथ साथ अब तमाम मामलों में नए कानून लागू होंगे जिसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बैठक में सोनौली क्षेत्र के तमाम सभासद, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अंत में राष्ट्र गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

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