नए कानून को लेकर पुलिस हेडक्वाटर में सेमीनार
पूर्वांचल राज्य समाचार, लखनऊ
उप संपादक ठाकुर सोनी एवं ब्यूरोचीफ मोहन वर्मा
लखनऊ। नये कानून को लेकर पुलिस हेडक्वाटर में सेमीनार का आयोजन हुआ जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार एडीजी नवीन अरोड़ा मौजूद रहे। 1 जुलाई 2024 से तीन नए कानून होंगे प्रभावी।
आपको बताते चलें कि देश में 25 दिसंबर 2023 को नए कानून बनाए गए, जिसमें
कोर्ट का निर्णय आने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन।
आपराधिक न्याय प्रणाली में तकनीकी का इस्तेमाल।
नए आपराधिक कानून से 3 वर्ष में न्याय मिलेगा।
तीन वर्ष के भीतर पीड़ित को मिल सकेगा न्याय, तारीख पर तारीख के चक्कर से आज़ादी मिलेगी। शिकायत दाखिल करने के तीन दिनों में दर्ज करनी होगी एफ आई आर।
यौन उत्पीड़न के मामले में 7 दिनों में ही पूरी करनी होगी जांच,
भगोड़े अपराधियों पर 90 दिनों के भीतर केस दर्ज होगा।
45 दिनों में पूरी होगी आपराधिक मामलों की सुनवाई।
गैंगरेप में 20 वर्षों की कारावास या आजीवन सजा,
नाबालिग के गैंगरेप में होगी आजीवन या मौत की सजा।
यौन सम्बंध के लिए झूठ बोलना भी होगा अपराध, पीड़िता का बयान महिला अधिकारी की उपस्थिति में होगा।
भारत के साथ अन्य देशों में भी जब्त होगी अपराधियों की संपत्ति, अगले 50 वर्षों में हर संभव तकनीकी बदलाव होंगे।
सात वर्ष या उससे अधिक की सजा के मामलों में फॉरेंसिक जांच एवं पुलिस कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी साथ ही अदालत में ऑडियो वीडियो पेश करने का भी प्रावधान होगा।
पूरे देश में एक समान न्याय प्रणाली की व्यवस्था के साथ ही साथ मॉब लिंचिंग के मामलों में सात वर्ष की सजा होगी।
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