पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, वाराणसी
मिर्ज़ामुराद। स्थानीय थाना अंतर्गत प्रतापपुर निवासी रामराज की विवाहिता पुत्री ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के ऊपर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगा कोर्ट के माध्यम से मिर्जामुराद थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है।
दहेज पीड़िता रिंकी देवी अपने साथ हुई बर्बरता के बारे में 156/3 सीआरपीसी के तहत न्यायालय के समक्ष दिए लिखित तहरीर में बताया कि उसका विवाह 2016 में मिर्ज़ापुर जिले के कछवा थाना अंतर्गत सबेसर गांव निवासी राधेश्याम से संपन्न हुआ। शादी के उपरांत ससुराल में जाने के बाद दहेज को लेकर सास,ससुर,पति तरह-तरह की बात कर एक लाख रुपए नगद के रूप में मांगने लगे। नगद के अतिरिक्त एक मोटरसाइकिल की माँग ससुराल पक्ष के लोग करने लगे।
दहेज़ पीड़िता ने बताया कि उसका शराबी पति आए दिन शराब पी कर उसके साथ मारपीट करता था, सास ससुर भी उसके साथ मार पीट करते थे, उत्पीड़न ऐसा कि कई कई दिनों तक उसको खाना नहीं दिया जाता था। पीड़िता ने बताया कि इसी दौरान पीड़िता को एक बच्चा भी हुआ, उसको भी उसके पिता मारा पीटा करते थे। बीते अगस्त मे ससुराल वालो ने 4 वर्षीय बच्चे को उसके माँ से छिन उसको भगा दिए।
पीड़िता ने कोर्ट के सामने यह भी बताया कि इस बर्बरता के संबंध में उसने कछवा थाने व मिर्ज़ामुराद थाने पर शिकायती पत्र दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई,थक हार कर उसने कोर्ट की शरण ली।
कोर्ट ने दहेज पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान ले संबंधित थाने पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। मिर्जामुराद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया।
मामले में थाना प्रभारी आनंद कुमार चौरसिया ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सास इंद्रवाती ससुर माखन पति राधेश्याम खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 व आईपीसी 323, 498ए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस टीम जांच में जुट गई है।
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