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सीएम सामूहिक विवाह घोटाला: सोलह आरोपितों की जमानत अर्जी जिला जज ने की खारिज

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 39 लाख 20 हजार सरकारी धन का हुआ था बन्दरबांट



पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, बलिया (विधि संवाददाता)

बलिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 25 जनवरी 2024 मनियर इंटर कॉलेज के प्रांगण में 537 जोड़े शादियां जन प्रतिनिधियों के देख रेख में संपन्न कराई गई थी जिसमे 245 जोड़े अपात्रों की शादियां षड्यंत्र रचकर सरकारी धन के साथ बंदरबांट करने के उद्देश्य से कराई गई जिसका खुलासा जिलाधिकारी रविंद्र प्रसाद ने प्रकाशित खबरों के उपरांत संज्ञान लेते हुए किया और एस पी देव रंजन वर्मा के निर्देशन में ताबड़ तोड़ छापेमारी हुई और लगभग डेढ़ दर्जन आरोपी गिरफ्तार किए गए व जेल भेजे गए। उसी मामले में सोलह आरोपितों के जमानत प्रार्थना पत्र पर जिला जज अशोक कुमार सप्तम के न्यायालय में पहली मार्च सुनवाई हुई। जिसमे सुनवाई के समय सरकारी अधिवक्ता एस के सिंह ने जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया और बचाव पक्ष ने भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत जिला जज ने सबकी जमानतें निरस्त कर दी है।

उल्लेखनीय हैं कि मनियर थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 17/2024 में पकड़ी थाना क्षेत्र के उससा निवासी भानु प्रताप,मनियर थाना क्षेत्र के देवरार निवासी विश्वजीत शुक्ला, बांसडीह कोतवाली के शिवराम पट्टी गांव के आलोक श्रीवास्तव, सहतवार (बिनहा) के सर्वजीत सिंह, रेवती गायघाट निवासी मुकेश गुप्ता, उभाव हल्दी रामपुर के सुनील कुमार यादव, सहतवार डुमरिया के संतोष कुमार, मनियर घाटमपुर गांव के धर्मेंद्र यादव, सहतवार पकहा निवासी रामजी चौहान मनियर अच्छेलाल वर्मा, मानिकपुर के गुलाब यादव ,उपेंद्र यादव कोतवाली के तुलसी सागर कालोनी निवासी वीरेंद्र लाल, रेवती गायघाट निवासी मिथुन चौहान, रेवती घघरौली निवासी दीपक चौहान, सहतवार (उदहा) निवासी अर्जुन वर्मा की जमानत अर्जी अदालत ने भादवि की धारा 419,420,406,409, 120बी व 467,468,471 के तहत निरस्त कर दी है।

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