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वाराणसी: पैसे लेकर भी नहीं दी जमीन, आरोपित पर धोखाधड़ी का मुकदमा


पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, वाराणसी 

वाराणसी। पैसे लेकर भी जमीन न देने वाले आरोपित के खिलाफ अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने मंजू देवी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान आदेश दिया। आरोप है कि मंजू देवी ने ने धर्मेंद्र मौर्य से 13 दिसंबर 2011 को एक लाख रुपये में घर के सामने स्थित 418 वर्गफीट जमीन खरीदी थी। राजस्व अभिलेखों में अपना नाम भी दर्ज कराया था। उसके बाद उन्हें कुछ और जमीन की आवश्यकता महसूस हुई तो धर्मेंद्र मौर्य से सामने वाली जमीन में शेष बचे हिस्से को खरीदने की इच्छा जताई। इस पर उसने एक मार्च 2015 को धर्मेंद्र मौर्य को 544 वर्गफीट भूमि के लिए तयशुदा पांच लाख रुपये में से डेढ़ लाख रुपये दिए। साथ ही सट्टा इकरारनामा भी कराया। 

दो सितंबर 2023 को धर्मेंद्र मौर्य उनकी खरीदी हुई जमीन पर अपना निर्माण कराने के लिए सामग्री गिरवाने लगा। उन्होंने विरोध किया तो धर्मेंद्र सहित अन्य लोग गालीगलौज करने लगे। पीड़िता ने पुलिस से गुहार लगाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर अदालत का दरवाजा खटखटाया।

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