पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, बलिया (विधि संवाददाता)
बलिया। लगभग साढे तीन साल पूर्व गजियापुर हत्या काण्ड के मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए जिला जज अशोक कुमार सप्तम की न्यायालय ने फैसला सुना दी है। फैसला सुनाते हुए दो दोषी अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। तथा दस-दस हजार रुपये जुमाने से भी दण्डित की है। साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की धन राशि अदा नही करने पर अतिरिक्त एक वर्ष की कारावास भुगतान पडेगा। उल्लेखनीय है कि बांसडीह रोड थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध सं0 49/20 व आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाकर जिला जज ने बॉसडीह रोड थाना अन्तर्गत गजियापुर गाँव निवासी अभियुक्त पंकज कुमार उर्फ डब्लू तथा दुबहड थाना क्षेत्र के वसरिकापुर गाँव निवासी अभियुक्त धन्नू कुमार पुत्र नारायन को दोषी पाकर उक्त सजा से दण्डित की है।
अभियोजन के अनुसार यह घटना बाँसडीह रोड थाना अन्तर्गत गजियापुर गांव मे 18 अप्रैल 2020 को घटित हुआ था। वही के लालजी यादव को गोली मार हत्या कर दिये थे इस घटना के वादी मुकदमा तत्कालीन एस एस आई बाँसडीह रोड 24 अप्रैल 2020 को कोरोना के दौरान मय हमराह लॉक डाउन के पालन में पार्क इन होटन पर मौजूद था, कि मुखवीर द्वारा सुचना मिली कि पंकज उर्फ डब्लू छोडहर पुलिया के पास मौजूद है और कही जाने के फिराक में है। उक्त सुचना के आधार पर पंकज को गिरफ्तार किया गया। और उसी के निसान देही पर दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तारी सम्भव हो सकी। तथा हथियार भी बरामद किये । इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने अभियुक्तो को न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की माँग की गयी।
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