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किशोरियों से छेड़खानी एवं दुष्कर्म के आरोप से जुड़े चार मामलो में आया अदालत का फैसला

दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को किया बरी, जबकि तीन मामलो में चार दोषियों को सुनाई कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा


पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, सुल्तानपुर

सुल्तानपुर/अमेठी। गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले आरोपी जैसराज निषाद उर्फ लोहू को कोर्ट ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के अपराध का दोषी मानते हुए सुनाई दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा, 15 नवम्बर 2018 को हुई घटना के सम्बंध में पीड़िता के परिजनों ने अपनी पुत्री के साथ घटना करने के आरोप में जैसराज निवासी मौघाड़ा सरवन के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा,अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह ने की कड़ी पैरवी, नहीं टिकी बचाव पक्ष की कहानी।

वही पीपरपुर थाना क्षेत्र स्थित सवनगी गांव के रहने वाले आरोपी प्रदीप मौर्य को जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के आरोपो से किया बरी,अभियोजन पक्ष ने ट्रायल के दौरान घटना का नहीं किया समर्थन,कोर्ट ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में किया बरी,एक जनवरी 2021 की घटना बताते हुए किशोरी की मां ने पीपरपुर थाने में दर्ज कराया था मुकदमा,कोर्ट ने उभय पक्षो को सुनने के पश्चात उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर आरोपी प्रदीप मौर्य को दोषी न पाते हुए किया बरी।

जबकि कादीपुर थाना क्षेत्र से जुड़े किशोरी से छेड़खानी के मामले में दोषी विपिन सिंह उर्फ ऋषि सिंह-राइबीगो तुरकाही एवं शिवम सिंह उर्फ गोलू-कटसारी को सुनाई तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा,22 दिसम्बर 2018 को कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़खानी करने व तेजाब फेंकने की धमकी देने के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा,विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह एवं अभियोगी के निजी अधिवक्ता अखिलेश यादव ने कड़ी पैरवी कर व लिखित बहस दाखिल कर की थी अभियोजन पक्ष से पैरवी।

वही कमरौली थाना क्षेत्र से जुड़े किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी अवधेश प्रजापति निवासी मंगौली-जगदीशपुर को दोषी करार देते हुए अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1.10 लाख रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा,घटना के समय किशोर था अवधेश,इस केस में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह ने की पैरवी,इन दिनों पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत से ताबड़तोड़ आ रहे फैसले,जज पवन कुमार शर्मा की अदालत से दोषियों को सजा व निर्दोषों को बरी करने का सिलसिला जारी,कोर्ट की सक्रियता से असल यौन अपराधियो में दहशत।

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