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दुष्कर्म के आरोपी को दी गई 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

 किशोरी को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त मनोज को दोषी पाए जाने पर हुयी सज़ा




पुर्वांचल राज्य ब्यूरो, महराजगंज 

जनपद महराजगंज के थाना घुघुली क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2016 में किशोरी को बहला फुसलाकर कर भाग ले जाने एवं दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त मनोज को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश, विनय कुमार सिंह (द्वितीय) ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 40, 000 रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

इस बाबत विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने बताया कि वादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मनोज पर 8 जुलाई 2016 को किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा था। विवेचना के बाद विवेचक द्वारा न्यायालय में मनोज, लीलावती एवं रामआधारे के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान गवाहों को पेश कर सजा की मांग की गई थी जिसमे न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर लीलावती एवं रामअधारे को दोषी न पाए जाने पर दोष मुक्त करते हुए अभियुक्त मनोज को सजा सुनाई गई है।

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