चौदह दिनों के रिमांड पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजी जेल
पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, बलिया (विधि संवाददाता)
बलिया। दो माह पूर्व दहेज के खातिर ससुराल पक्ष के लोगो ने विवाहिता को प्रताड़ित करते थे और मांग पूरी नहीं होने पर अंततोगत्वा विवाहिता को जान से हाथ धोना पड़ा। इसी मामले में आरोपिता सास द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांभवी यादव के कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से आत्म समर्पण कर दी। जहां सी जे एम ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए चौदह दिनों के रिमांड पर जिला जेल भेजने का आदेश दी है। उल्लेखनीय हैं कि कोतवाली थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 422/2023 में भादवि की धारा 498ए, 304 बी व 3/4 डी पी एक्ट के तहत राजपूत नेउरी मुहल्ला निवासिनी मीना देवी(सास) को न्यायालय ने आत्म समर्पण के उपरांत न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दे दी है। अभियोजन के अनुसार यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राजपूत नेउरी मुहल्ला में 6 अगस्त 2023 को समय करीब सुबह 9:00 बजे घटित हुआ था। बिहार प्रांत के सिवान जनपद के रघुनाथपुर थाना अंतर्गत धनौती गांव निवासी वादी मुकदमा ध्रुव प्रसाद की पुत्री निशा वर्मा की शादी करीब 10 माह पूर्व अमित वर्मा पुत्र विनोद वर्मा राजपूत नेउरी के साथ धूम-धाम से दान-दहेज सहित संपन्न हुई थी विदाई के कुछ ही दिनों के बाद ससुराल वाले गाड़ी की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर उसकी इहलीला समाप्त कर दिए। इस मामले में वादी के तहरीर पर पति समेत छः के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ।
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