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फर्जीवाड़ा करने के मामले में सी.जे.एम ने आरोपी को भेजी जेल

विवेचक ने आरोपी को गिरफ्तार कर सी जे एम के कोर्ट में किए पेश, जेल भेजने हेतु दिया आदेश



पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, बलिया (विधि संवाददाता)

बलिया। फर्जी आधार कार्ड में नाम बदलकर आम लोगों को व सरकारी योजनाओं का दस्तावेज जमाकर चुना लगाने का एक मामला प्रकाश में आया है। जिसमें तत्परता दिखाते हुए सिविल लाइन चौकी इंचार्ज ज्ञानचंद्र शुक्ला ने जालसाज आरोपी को न्यायालय के गेट से गिरफ्तार कर लिया है और उसे सी जे एम शांभवी यादव के कोर्ट में पेश किया गया। जहां सी जे एम ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में चौदह दिनों के रिमांड पर जिला कारागार भेजने का आदेश पारित कर दी है।

 उल्लेखनीय हैं कि कोतवाली थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 518/23 व भादवि की धारा 419,420,467,468 व 471 के तहत सुखपुरा थाना अंतर्गत ब्रह्माइन गांव निवासी आरोपी भृगुनाथ प्रजापति को विवेचनाधिकारी श्री शुक्ला ने सुबह करीब साढ़े दस बजे गिरफ्तार कर सी जे एम के कोर्ट में पेश किए। जहां कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी को जेल भेज दी। संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि ब्रह्माइन गांव के ही वादी मुकदमा बृजेश कुमार ओझा ने सी जे एम के न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी कि भृगुनाथ प्रजापति मुकदमे बाज व फ्राड किस्म का आदमी है अपना फर्जी आधार कार्ड में नाम बदलकर आम लोगों को व सरकारी योजनाओं का ठगी कर व धोखा देकर पूरा पूरा लाभ उठाता है। तथा जालसाजी करता है। उपरोक्त आवेदन के  आलोक में न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली को दिया। विवेचना चौकी इंचार्ज सिविल लाइन द्वारा की जा रही है। काफी दबिश के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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