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जघन्य हत्या के अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास व दस हजार लगाई जुर्माना


राजीव शंकर चतुर्वेदी 

पूर्वांचल राज्य ब्यूरो 

विधि संवाददाता बलिया। लगभग आठ साल पूर्व सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगही गांव में लेन-देन के लिए उपजे विवाद में रात्रि साढ़े दस बजे ले जाकर संतोष सिंह नामक युवक को गोली मारकर जघन्य हत्या कर दी गई थी जिसमें परीक्षण समाप्त होने के उपरांत शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या(01) ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की न्यायालय में मुख्य अभियुक्त कमलेश कुंवर पुत्र सुदामा कुंवर सिंगही (सहतवार) को दोषी करार दी है और आजीवन कारावास की सजा से दंडित की है। तथा दस हजार रूपये जुर्माना भी लगाई।जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर  छः माह की सजा भुगतनी होगी। वहीं आयुद्ध अधिनियम में भी तीन साल के कठोर कैद तथा पांच हजार जुर्माना लगाई है।

साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त जे.पी कुंवर तथा सुदामा कुंवर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त भी करने का आदेश दे दी।

 *अभियोजन के मुताबिक क्या है घटना?* 

सहतवार थाना क्षेत्र के कुसौरी कला निवासी राम किशोर सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24जून 2017 को 4बजे सायं अभियुक्त गण मेरे घर आए व लड़के संतोष को बुलवाए और लेनदेन की बात को लेकर तेज आवाज में बोलने लगे, काफी समझाया गया,लेकिन नहीं माने। इसके बाद मेरा लड़का संतोष, पंकज के साथ 9बजे रात्रि को घर से बाहर चला गया तथा ये लोग भी गए। जब कमलेश के घर गए तो फिर लेनदेन की बात शुरू हो गई इसी पर सुदामा कुंवर ने ललकारा कि मारो साले को जो होगा देख लेंगे। बहुत पंचायत हुई। इसके बाद जमीन पर गिरा कर कट्टा सटाकर गोली मार दिए। उस समय रात्रि साढ़े दस बज रहा था। इसी तहरीर के आधार पर तीन के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। और गिरफ्तारी हुई। लाश का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल बलिया में हुई। विवेचक द्वारा तफ्तीश समाप्त कर 5सितंबर 2009 को न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिया जिसपर सी जे एम न्यायालय ने संज्ञान लिया और पत्रावली सेशंस कोर्ट में सुपर्द किया। सेशंस की सभी कारवाई पूरी होने के उपरांत न्यायालय ने फैसला सुनाई।

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