नाबालिग पुत्र गोलू 15वर्ष ने पिता के सपोर्ट में व मां के खिलाफ किया गवाही
पूर्वांचल राज्य ब्यूरो
विधि संवाददाता बलिया। लगभग एक साल पूर्व आशनाई के खेल में प्रेमी प्रेमिका को उस समय महंगा पड़ा जब अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (1) नरेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने अभियुक्तों को अंडर कस्टडी लेकर दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित की और तीस हजार रूपये जुर्माना भी लगाई। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त एक साल की सजा भुगतनी होगी। उल्लेखनीय हैं कि गड़वार थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 282/23 में गड़वार थाना अंतर्गत सिकरिया खुर्द गांव निवासी अभियुक्ता पुष्पा पासवान पत्नी स्व.बबलू पासवान व सोनू पासवान पुत्र विजय पासवान को न्यायालय ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति बबलू की हत्या करने व लाश छुपाने के जुर्म में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार यह घटना गड़वार थाना अंतर्गत सिकरिया खुर्द गांव के पास बगीचे में 27अक्टूबर 2023 की रात्रि ग्यारह बजे घटित हुआ था। मृतक बबलू के भाई वादी मुकदमा मंगनी पासवान के तहरीर पर मृतक बबलू के पत्नी पुष्पा व उसी गांव के सोनू पासवान के विरुद्ध मुकदमा 29अक्टूबर को दर्ज हुआ था तहरीर में वादी ने आवेदन दिया कि वह अपने भाई से करीब दस साल से अलग रहता है वह देवरिया में गाड़ी चलाता है तथा कभी-कभार घर आता है बबलू के गैर मौजूदगी में सोनू उसके पत्नी से मिलने आता है जो झगड़ा का कारण है। इसी बात को लेकर दोनों योजना बद्ध तरीके से नृशंस हत्या कर दी और लाश छुपा दिए। इस मामले में दोनो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने न्यायालय में 28नवंबर 2023 को चार्ज शीट प्रेषित कर दिया। न्यायालय द्वारा 17जनवरी 2024 को दोनो का आरोप बनाया गया।6अगस्त 2024को आरोपितों का बयान कोर्ट ने दर्ज किया। इसके उपरांत अभियोजन पक्ष से अनिल कुमार पांडेय तथा बचाव पक्ष में अपना तर्क दिया। इसके उपरांत समस्त साक्ष्यो का अवलोकन करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाई है।
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