पूर्वांचल राज्य ब्यूरो
विधि संवाददाता बलिया। षड्यंत्र के तहत दहेज के लिए अपने ही बहु को हत्या करना ससुराल वालों को उस समय भारी पड़ा जब जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने मृतका के पति व पति के मामा को अंडर कस्टडी कोर्ट करते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित की है और 15हजार रूपये जुर्माना भी लगाई है। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर अतिरिक्त एक साल कारावास भुगतना होगा।
उल्लेखनीय हैं कि नगरा थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 130/21 में नगरा थाना क्षेत्र के सोनापाली गांव निवासी अभियुक्त श्रीप्रकाश शर्मा पुत्र बनारसी व ललन शर्मा को अदालत ने अभियोजन के संजीव कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत जिला जज की न्यायालय ने फैसला सुनाई है।
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