https://www.purvanchalrajya.com/

समाज विरोधी गैंगेस्टर के अभियुक्त को दस साल कारावास की सजा

 


राजीव शंकर चतुर्वेदी/ त्रिभुवन नाथ यादव

पूर्वांचल राज्य ब्यूरो 

विधि संवाददाता बलिया। लगभग सोलह साल पुराने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर कोर्ट) नीलम ढाका की न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दस साल के कारावास की सजा से दंडित की है और अभियुक्त को तीन साल अतिरिक्त जेल में बिताने के कारण उसे अर्थदंड की राशि से निर्मुक्त करने का भी आदेश विशेष न्यायाधीश द्वारा दिया गया है। अदालती सूत्रों के मुताबिक बांसडीह रोड थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 168/2008 में मिशौली गांव निवासी अभियुक्त कृष्णा मिश्रा पुत्र परमात्मा मिश्रा को विशेष न्यायाधीश ने धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी अधिनियम के तहत विशेष अभियोजक अजय कुमार तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपी को दस साल के साधारण कैद की सजा से दंडित की है। अभियोजन के मुताबिक बांसडीह रोड थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने आरोपी के विरुद्ध इस आशय के साथ मुकदमा पंजीकृत किया था कि अभियुक्त अपराधिक छवि का व्यक्ति है और उसका एक नाजायज गोल चलता है व जिसके बल पर समाज में भय व आतंक का माहौल पैदा करता है तथा उसी के माध्यम से कानून विरोधी कार्य करके गलत धन अर्जित करता है। उसके खिलाफ सन् 2008 में मामला दर्ज हुआ जो विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया।

Post a Comment

0 Comments