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बेटे की हत्या के दोषी पिता को आजीवन कारावास


पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, 

महराजगंज (ब्यूरो प्रभारी योगेश्वर राय)

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महराजगंज, पवन कुमार श्रीवास्तव ने बेटे की हत्या के दोषी शंभू साहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

घटना: वादी मुकदमा ग्राम चौकीदार रामवृक्ष साहनी ने 22 नवंबर 2016 को थाना परसामलिक में तहरीर देकर बताया था कि शंभू साहनी, ग्राम सुरैना टोला कुकेसर का निवासी है, जो अपने बेटे सिकंदर और धर्मेंद्र के साथ रहता है। शंभू की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है।

घटना का दिन: 15 नवंबर 2016 की शाम को चार बजे शंभू शराब के नशे में घर आया और अपने छोटे बेटे धर्मेन्द्र उर्फ गोलू की जमकर पिटाई की। कई गांववालों ने इस पिटाई को देखा था। उसी दिन से गोलू गांव में दिखाई नहीं दिया। शंभू से पूछने पर वह कोई सटीक जवाब नहीं दे रहा था, जिससे शक हुआ कि उसने अपने बेटे को गायब कर दिया है।

पुलिस कार्रवाई...

तहरीर के आधार पर पुलिस ने शंभू साहनी से पूछताछ की। शंभू की निशानदेही पर लाश गांव के पोखरे के भीटा पर बरामद की गई। इसके बाद स्थानीय थाना परसामलिक में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और विवेचना के उपरांत शंभू साहनी और संगीता के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय की प्रक्रिया...

गवाही: इस मामले में 16 गवाहों की गवाही कराई गई। अभियोजन पक्ष ने कड़ी सजा की मांग की।निर्णय: न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में संगीता को दोषमुक्त कर दिया। शंभू साहनी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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