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मूल्यांकन सूची के संबंध में आपत्ति डालने का समय 23 जुलाई तक

पूर्वांचल राज्य ब्यूरो 

बलिया। जनपदीय उप निबन्धक कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि व भवन के निर्माण की न्यूनतम दर के साथ ही साथ वाणिज्यिक भवन (एकल), वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लिये कॉरपोरेट एरिया प्रति वर्ग मीटर का मूल्य, कृषि भूमि, वार्डवार मोहल्ला, मौजा व परगनावार न्यूनतम दरों का निर्धारण एक अगस्त से किया जाना है। प्रस्तावित मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गयी है, जो जनपद के सभी उप निबन्धक कार्यालयों में उपलब्ध है। एडीएम डीपी सिंह ने कहा है कि इस प्रस्तावित मूल्यांकन सूची में निर्धारित दरों के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप से 17 जुलाई से 23 जुलाई तक किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय या अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) के कार्यालय में दे सकते हैं।

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