पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, बलिया (ब्यूरो प्रभारी राजीव शंकर चतुर्वेदी की रिपोर्ट)
बलिया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश जो 29 अप्रैल 22 को जारी किया गया था,के क्रम में जन समस्याओं के त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को जनपद की प्रत्येक तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह जिले की प्रत्येक तहसील में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक जिला स्तरीय अधिकारियों अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी एवं मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता किए जाने एवं इसमें अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण/ नगर) द्वारा प्रतिभाग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त जनपद की अन्य तहसीलों में संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की जाएगी, जिसमें संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं अन्य तहसील स्तरीय अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। निर्धारित दिवस पर अवकाश होने की स्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन अगले कार्यदिवस में उसी तहसील में आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि संपूर्ण समाधान दिवस के प्राप्त शिकायतों के समाधान का नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए शिकायतों के निस्तारण की अध्यावधिक सूचना शासन के संबंधित पोर्टल पर अपलोड की जाए।
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