पच्चीस साल पहले दर्ज हुआ था एफआईआर, कोर्ट में हाजिर न होने पर हुआ आदेश
पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, संतकबीरनगर (सूर्य प्रकाश पाण्डेय की रिपोर्ट)
संतकबीरनगर। मेंहदावल विधानसभा क्षेत्र से निषाद पार्टी के विधायक अनिल कुमार तिवारी के खिलाफ गोरखपुर जिला न्यायालय से एडीजे पास्को एंड रेप ने विधायक के गैरहाजिर रहने पर गैरजमानती वारंट जारी किया है। विधायक गोरखपुर के बड़े प्रापर्टी कारोबारी हैं करीब पच्चीस साल पहले उन्होंने एक जमीन का बैनामा करा लिया था जिसके बारे में दिव्य नगर निवासी मिठाई लाल ने एक एफआईआर दर्ज कराई जिसमें कहा था कि जाति बदल कर अनुसूचित जाति की जमीन का बैनामा कराया गया। मिठाई लाल के प्रार्थनापत्र पर अनिल कुमार तिवारी के खिलाफ आई पी सी की धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471 और SC/ST के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज हुई जिसकी सुनवाई गोरखपुर में एडीजे कोर्ट में चल रही है। न्यायालय में गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया है। विधायक का कहना है कि परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई और उसमें व्यस्त हो जाने पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका था सीघ्र ही न्यायिक प्रक्रिया का पालन करूंगा।
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