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पांच को दस वर्ष व तीन को सात साल की सश्रम कारावास के साथ जुर्माना

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 4 ने सुनाया फैसला


पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, बलिया (विधि संवाददाता) 

बलिया। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (4) रवि करन सिंह की अदालत ने महिला अभियुक्ता समेत आठ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है और सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए पांच को दस दस साल के सश्रम कारावास व तीन को सात सात वर्ष के सश्रम कैद की सजा सुनाई है व पांच पांच हजार रूपये की जुर्माने से भी दंडित की है। उल्लेखनीय हैं कि रेवती थाना क्षेत्र के भोपालपुर गांव निवासी अभियुक्त गण मनजी, छोटक, सुनील,विनोद,अनिल पुत्र गण राजाराम, सुंदरी देवी,सोनू, मनीष को न्यायालय ने दोषी पाकर उक्त सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार यह घटना रेवती थाना क्षेत्र अंतर्गत भोपालपुर गांव में 30नवंबर 2021 को समय शाम करीब साढ़े 4बजे घटित हुई थी जिसमें वीरबहादुर का इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी इस मामले में रविन्द्र कुमार के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था।

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