मजरूबा द्वारा पुलिस के 161 सी आर पी सी के तहत बयान में बताया घटना का सच
पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, बलिया (विधि संवाददाता की रिपोर्ट)
बलिया। दशहरा की रात्रि में मामूली बात यानि पेशाब करने को लेकर हुए चाकूबाजी कांड में सुनवाई करते हुए जिला एवम सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सप्तम की न्यायालय ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दी है।
उल्लेखनीय हैं कि कोतवाली थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 586/23 में गड़हा मुहल्ला निवासी आरोपी राहुल कुमार पुत्र वीरेंद्र प्रसाद की जमानत अर्जी जिला जज ने भादवि की धारा 307,308,147,148 के तहत खारिज कर दी है।
अभियोजन के अनुसार यह घटना कोतवाली थाना अंतर्गत शास्त्री नगर (गड़हा मुहल्ला की गली) में 24अक्टूबर 2023 की रात्रि करीब 9:30 बजे घटित हुआ था। राजेंद्र नगर निवासी वादी मुकदमा शब्बीर अहमद ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था कि उसका लड़का अफरोज दशहरा घूमने गया था और जब वापस आने लगा तो 6,7 अज्ञात लड़को द्वारा जान मारने की नियत से चाकू घोंप दिए। आनन फानन में आस पास के लोगो द्वारा सदर अस्पताल पहुंचाया लेकिन हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया जहां जीवन व मृत्यु के बीच जूझ रहा है। वादी के आवेदन पर कोतवाली पुलिस ने 28 अक्टूबर 2023 को सात आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया।
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