दोषी अभियुक्त को फरार होना पड़ गया भारी न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक लखनऊ को भी कोर्ट में पेश कराने का दिया था आदेश
पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, बलिया (ब्यूरो प्रभारी राजीव शंकर चतुर्वेदी विधि संवाददाता त्रिभुवन नाथ यादव की रिपोर्ट)
बलिया। लगभग साढ़े सात माह पूर्व स्पेशल न्यायाधीश (ई सी एक्ट) महेश चंद्र वर्मा के न्यायालय से गोली मारने के फरार दोष सिद्ध अभियुक्त द्वारा सख्ती के बाद लगभग छः दिनों पूर्व आत्म समर्पण कर दिया था जिसमे सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई हुई और अभियोजन तथा बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदंड के जुर्माने से दंडित की है साथ ही विशेष न्यायाधीश श्री वर्मा ने आदेशित की है कि जुर्माने की धनराशि में से दस हजार रूपये चोटहिल सोनू को दिया जाए व पांच हजार रूपये की धनराशि चोटहिल अजेश को दिलाया जाय। उल्लेखनीय हैं कि सहतवार थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 54/2011 भादवि की धारा 307,504, व 323 के तहत न्यायालय ने दोषी पाकर सहतवार कस्बा निवासी अभियुक्त संजय सिंह पुत्र शीतल सिंह को उक्त सजा से दंडित की है बता दे कि इस मामले की दिलचस्प कहानी यह है कि 28 मार्च 2023 को कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दे दिया था अभियुक्त कोर्ट के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे तब तक उसे किसी सूत्र द्वारा पता चला कि दोषी सिद्ध हो गया हूं और अंदर जाना पड़ेगा , तब तक उसके दिमाग में खुरापात शुरू हुआ और लंबा समय के लिए चंपत हो गया फिर खफा अदालत ने उनके विरुद्ध एन बी डब्लू व कुर्की की कारवाई तक कर डाली। इतना के बावजूद भी हाजिर नहीं हुए तो डी जी पी लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध करवाई शुरू कर दी। इसके बाद अंत में अभियुक्त संजय सिंह 17 नवंबर 2023 को न्यायालय में यह कह कर सरेंडर कर दिए कि अपनी माता की आंख का इलाज करा था। अभियोजन के अनुसार यह घटना 20 मार्च 2011को रात्रि करीब 9:00 बजे सहतवार कस्बा में घटित हुआ था। आरोपी ने अपने दोनाली लाइसेंसी बंदूक से वहीं के वादी मुकदमा प्रभुनाथ राजभर के भतीजा सोनू को गोली मार घायल कर दिया था जिसपर कातिलाना हमला का मुकदमा दर्ज हुआ और गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुना दी है।
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