पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, बलिया ( ब्यूरो प्रभारी राजीव शंकर चतुर्वेदी की रिपोर्ट)
बलिया। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार व पुलिस अधीक्षक एस आनन्द द्वारा जनपद में गो तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे कार्यवाही किये जाने के क्रम में पुलिस द्वारा गोतस्करी मे प्रयुक्त वाहन को किया गया जब्त।
ज्ञातव्य हो कि पिछले साल 14 अगस्त को फेफना पुलिस द्वारा एक पिकअप वाहन पर 8 गोवंशीय पशु के साथ एक अभियुक्त अफजल खान पुत्र एखलाख निवासी बहेरी थाना कोतवाली जनपद बलिया को पकड़ा गया था व अन्य भागने में सफल हुये थे। गोवध निवारण अधिनियम बनाम अफजल खान पुत्र एकलाख निवासी बहेरी थाना कोतवाली जनपद बलिया एवं अन्य सदस्य सोहेल पुत्र मुनीम निवासी जाम थाना रसड़ा, सद्दाम पुत्र हाफिज कुरैशी निवासी उमरगंज थाना कोतवाली तथा चुन्नू खान उर्फ फिरोज खान पुत्र नईम खान निवासी परमन्दापुर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के क्रम में 29 अक्टूबर 22 को अभियुक्तों के विरुद्ध थाना फेफना पर उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम पंजीकृत किया गया। मुकदमे की विवेचना प्रभारी निरीक्षक चितगड़ागांव रामसजन नागर द्वारा की जा रही थी वाहन स्वामी अभियुक्त चुन्नू खान उर्फ फिरोज खान पुत्र नईम खान द्वारा अपने वाहन से गोवंश तस्करी में पैसा कमाने की बात स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधि0 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अभियुक्त की अवैध तरीके से अर्जित सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया। जिस क्रम में तीन अक्टूबर को प्रभारी निरीक्षक चितबड़ागांव रामसजन नागर द्वारा धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित एक पिकअप वाहन व धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से संबंधित मोटरसाइकिल को नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर जब्त किया गया। उपरोक्त पिकअप वाहन व मोटरसाइकिल की कुल अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख 35 हजार है ।
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