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नाबालिग छात्रा के साथ हुए दरिंदगी के मामले में कोर्ट ने पीड़िता का दर्ज किया कलम बंद बयान



पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, बलिया ( विधि संवाददाता त्रिभुवन नाथ यादव की रिपोर्ट) 

बलिया। लगभग दो दिनों पूर्व एक डिग्री कॉलेज से पढ़ाई कर घर वापस जा रही छात्रा के साथ दुस्साहसिक घिनौना कृत्य प्रकाश में आया है। तीन बादमाशों ने पहले तो उसे खींच कर लगभग ढाई बजे दिन में गन्ना के खेत में जबरिया ले गए, बादमाशो की नियत उस नाबालिग के प्रति घिनौनी थी खेत में ले जाने के उपरांत उसका कपड़ा फाड़ दिए फिर उसके साथ जबरियन बलात्कार का प्रयास करने लगे लेकिन उक्त नाबालिग छात्रा ने भी अपने साहस का परिचय दिया क्योंकि पूर्व एन सी सी की छात्रा रही है के बावजूद भी दरिंदगी का हद पार करते हुए उसके मुंह में गन्ना का डंडा घुसड़ दिए तथा बुरी तरीके से उसकी बेरहमी से पिटाई किए लेकिन वहा कि पब्लिक को भनक लगते ही तीनों को पकड़ लिए और धुनाई करते हुए उभांव पुलिस को सूचना देकर पुलिस के हवाले कर दिए। उसी मामले में पीड़िता के मेडिकल के उपरांत उभांव थाने के एस एस आई , विवेचक सूर्यपाल ने 164 सी आर पी सी के(कलम बंद बयान) हेतु  सी जे एम शांभवी यादव के कोर्ट में प्रस्तुत किया जिसे सी जे एम ने पीड़िता का कलम बंद बयान हेतु सिविल जज( जूनियर डिविजन) पश्चिमी कविता कुमारी के कोर्ट में रेफर कर दी। जहां पीड़िता का कलम बंद बयान हुआ और कलम बंद बयान के उपरांत पीड़िता ने अपने दर्द के आंसू नहीं रोक पाई। पिछले दिनों गिरफ्तार बादमाशों में से पहला बादमाश उभांव थाना अंतर्गत सोनाडीह गांव निवासी करन सिंह पुत्र गिरीश सिंह , दूसरे बेलौली गांव निवासी शाहील पुत्र सतरूला बताया और तीसरे बादमाश ने दोथ गांव निवासी सत्येंद्र पुत्र बृजराज बताया। जिसे न्यायालय ने चौदह दिनों के रिमांड पर जिला जेल भेज चुकी है। अभियोजन के अनुसार उक्त घटना 19 सितंबर 2023 को समय करीब ढाई बजे दिन में उक्त पीड़िता के साथ घटित हुआ था। पीड़िता के पिता के तहरीर पर तीनों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है और विवेचक द्वारा मुकदमे का अन्य तफ्तीश जारी है।

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