पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, बलिया
विधि संवाददाता बलिया। रजिस्ट्री की जमीन को हल्का लेखपाल द्वारा गलत रिपोर्ट लगाकर पट्टा लिखवाने के मामले में सी जे एम शांभवी यादव की अदालत ने हल्का लेखपाल व विपक्षी महिला को भादवि की धारा 420 व 465 के तहत विचारण हेतु तलब की है। उल्लेखनीय हैं कि सिकंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरुषोत्तम पट्टी (नई बस्ती) निवासिनी चंद्रावती देवी पत्नी मोतीराम व हल्का लेखपाल शिवजी यादव को अदालत ने उक्त धाराओं के तहत फर्जीवाड़ा करने के मामले में 31 अक्टूबर 2023 को तलब की है। संक्षेप में घटना यह है कि सिकंदरपुर कस्बा निवासी सुरेंद्र यादव व उसकी पत्नी सविता यादव ने पुरुषोत्तम पट्टी मौजा में अराजी न. 218 में सब रजिस्ट्रार सिकंदरपुर के यहां उचित प्रतिफल लेकर विक्रय किए थे और कब्जा दखल भी करा दिए थे और उक्त बैनामे के आधार पर वादी सुरेंद्र यादव व उसके पत्नी का नाम नामांतरण होकर सरकारी अभिलेख में दर्ज हो गया। इसके बावजूद विपक्षी चंद्रावती हल्का लेखपाल से मिलकर और हेरा फेरी कर आबादी घोषित करा लिया। जो वादी का व्यक्तिगत जमीन था विधि विरुद्ध तरीके से पट्टा कराया गया। इस आशय की सूचना सुरेंद्र यादव ने पुलिस अधीक्षक के जरिए रजिस्ट्री सूचित किया। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने के उपरांत अदालत में शिकायती पत्र दर्ज कराई। जिसका संज्ञान लेते हुए सी जे एम ने उक्त कारवाई की है।
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