वर्ष 2014 में रात के समय घर में घुसकर मारपीट और महिलाओं से दुर्व्यवहार करने का लगाया गया था आरोप
पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, बलिया (उप संपादक अरुण वर्मा)
बलिया। माननीय न्यायालय ने 10 वर्ष पूर्व एक मामले में बांसडीह कोतवाली में तैनात तत्कालीन सब इंस्पेक्टर व तीन सिपाहियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया। कई बार नोटिस भेजने के बावजूद आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। नतीजतन कोर्ट ने सभी पर धारा 82 की कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को नियत तिथि तक वारंट तामिला कराने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि यह प्रकरण लम्बे समय से लंबित है, लिहाजा इसमें कार्रवाई आवश्यक है।
बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के पिंडहरा निवासी टुनटुन प्रसाद ने कोर्ट में वाद दाखिल किया था। वादी ने बांसडीह कोतवाली में तैनात तत्कालीन एसआई रामदिनेश तिवारी व आत्मानंद यादव, सिपाही राजेश तथा वेदप्रकाश पर मार्च 2014 में रात के समय घर में घुसकर मारपीट और महिलाओं से दुर्व्यहार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि विपक्षी की साजिश में आकर आरोपियों ने मुझे जेल भेज दिया। घटना से उस वक्त पुलिस अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर टुनटुन प्रसाद ने कोर्ट में वाद दाखिल किया। कई बार नोटिस भेजने के बावजूद आरोपी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए तो सीजेएम ने चारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
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