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तीन बार से अधिक चालान हुआ तो ड्राईविंग लाईसेंस होगा निरस्त

उ.प्र.राज्य सड़क सुरक्षा परिषद में मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देश पर आदेश हुआ जारी



पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, संतकबीरनगर (सूर्य प्रकाश पाण्डेय की रिपोर्ट)

संतकबीरनगर। राज्य में सड़क दुघर्टना में बेतहाशा वृद्धि को लेकर शासन और प्रशासन सतर्क हो गया है इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है तथा राज्य सरकारों को सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों को कड़ाई से लागू करने को कहा है। यूपी में इसी साल जनवरी से अक्टूबर के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया तो सरकार ने पाया कि बीते साल इसी अवधि के सापेक्ष सड़क दुर्घनाओं की संख्या में 6.6 प्रतिशत,मृत व्यक्तियों की संख्या में 4.1प्रतिशत, घायलों की संख्या में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।



माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी आन रोड सेफ्टी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में रोड लाइट जंपिंग,ओवर स्पीडिंग,माल वाहक गाड़ियों में व्यक्तियों को ले जाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग तथा ड्रंकन ड्राईविंग जैसे विभिन्न अपराधों में ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।गत दो दिसंबर को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हुई जिसमें बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया कि तीन बार से अधिक चालान वाले अभियोगों में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के निरस्त्रीकरण की कार्रवाई की जाए। जिसका अनुपालन कर परिवहन आयुक्त ने पत्र संख्या 1997 स.सु./2023-0स.सु. दिनांक 5 दिसंबर 2023 जारी कर सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को पत्र भेंज दिया गया है। देखना यह है कि इसका कितना असर वाहन चालकों पर पड़ेगा।

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