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पारिवारिक योजना की पात्र महिलाएं लंबे समय से लाभ से वंचित



पूर्वांचल राज्य पुरनपुर शबलू खा


जनपद पीलीभीत में पारिवारिक लाभ योजना की पात्र महिलाएं अब तक लंबे समय से लाभ से वंचित है। पति की मौत उपरांत मृतक की विधवा को सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग द्वारा तीस हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है। अनुदान मृतक पति की विधवा को मिलता है। लाभार्थी को योजना का लाभ आयु 54 वर्ष तक की आयु की महिला को मिलता है। सरकार के आदेश है की निर्धन महिला को ये अनुदान पति की मौत के बाद जल्दी मिलना चाहिए ताकि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। परंतु सत्य ये है की विधवा के आवेदन को कई पटल से गुजरना पड़ता है। संबंधित तहसीलों में भी कई महीने लग जाते है। जांच मे  फिर संबंधित हल्का लेखपाल के पास भी काफी समय लग जाता है। जिसके जाने में समाज कल्याण विभाग में काफी समय लगता है।जब तक विधवा की आस तक टूट जाती है और वो चक्कर काटने पर मजबूर हो जाती है।पूरनपुर तहसील में दर्जनों विधवाओं को अब तक पारिवारिक योजना का लाभ नहीं मिल सका है। इन महिलाओं से जानकारी करने पर पता लगा की तीन तीन वर्षो से विधवाओं के आवेदन धूल फांक रहे है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि पात्र महिलाओं को लाभ मिल सके।

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