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तत्कालीन एसएचओ के विरुद्ध सीजेएम के आदेश पर जान मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज


पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, बलिया (विधि संवाददाता की रिपोर्ट)

बलिया। लगभग डेढ़ माह पूर्व वादी मुकदमा के आवेदन का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शाम्भवी यादव ने साक्ष्य छुपाने के एक मामले में थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष सहतवार को दी थी। लेकिन मामला लगभग एक माह तक पुनः जब पड़ा रहा। पहली दिसम्बर को वादी के आवेदन का सीजेएम ने संज्ञान लिया तो 3 दिसम्बर को माल - जान मारने की धमकी का मुकदमा तत्कालीन एस. एच ओ  के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। और बाकी तहरीर का ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यह है पुलिस के तस्वीर का काला सच जो स्पष्ट सामने दिख रहा है। उल्लेखनीय है कि मुकदमा नं0 509/23 में सहतवार थाना क्षेत्र अन्तर्गत बिनहा गाँव निवासी वादी मुकदमा अनिश मिश्रा के दाखिल अर्जी 19 अगस्त के आधार पर सीजेएम न्यायालय ने 22 अगस्त 23 को अर्जी का संज्ञान लिया और 17 अक्टूबर 23 को साक्ष्य छुपाने के बावत एसएचओ के विरुद्ध एफआईआर का आदेश दिया। फिर 1 दिसम्बर 23 को सीजेएम ने प्रगति रिपोर्ट मांगी। तब मात्र भादवि की धारा-506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

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