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महिला ग्राम प्रधान मात्र रबर स्टैंप : हाईकोर्ट

नामांकन के समय महिला से स्वयं कार्य करने का हलफनामा ले निर्वाचन आयोग : हाईकोर्ट


पूर्वांचल राज्य ब्यूरो,  (उपसंपादक ठाकुर सोनी)

 प्रयागराज। हाई कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव में नामांकन के समय निर्वाचन आयोग महिला प्रत्याशी से स्वयं कार्य करने का हलफनामा ले। 

      क्योंकि अधिकांशतः देखा जाता है कि प्रधानपति एवं प्रधानपुत्र ही सारे कार्य करते हैं, महिला प्रधान एक रबर स्टैंप ही रह गई है और गांव के सभी निर्णय प्रधानपति या, प्रधानपुत्र आदि ही लेते हैं और चुना हुआ जन प्रतिनिधि मूक दर्शक बन जाता है। ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग को महिला प्रत्याशियों से एक हलफनामा ले लेना चाहिए कि चुनाव बाद स्वयं निर्णय लेकर कार्य करेंगी। 

       आपको बता दें कि ऐसे ही एक मामला में ग्राम मदपुरी, तहसील नगीना, जनपद बिजनौर के प्रधानपति की याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने प्रधान एवं प्रधानपति पर ₹10,000/ का जुर्माना लगाया।

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