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गांजा रखने के आरोपी को ढाई साल सश्रम कैद व तीस हजार जुर्माना

 


पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, बलिया (विधि संवाददाता) 

बलिया। लगभग दो साल पूर्व मादक पदार्थ रखने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 हुसेन अहमद अंसारी की अदालत ने दोषी अभियुक्त को ढाई साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा 30 हजार रूपये के जुर्माने से भी दंडित की है।

   उल्लेखनीय हैं कि फेफना थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 103/21 में फेफना थाना क्षेत्र अंतर्गत मिड्ढा गांव निवासी अभियुक्त अमित कुमार भारती पुत्र सुभाष राय को अदालत ने 8/20 एन डी पी एस एक्ट के तहत दोषी पाकर उक्त सजा से दंडित की है। अभियोजन के अनुसार यह घटना लगभग दो साल पूर्व फेफना थाना अंतर्गत घटित हुआ था।

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